दस्तावेज अनिवासी भारतीयों को भारत में संपत्ति खरीदने की आवश्यकता है
दुनियाभर में अमीर भारतीय, भारत में अचल संपत्ति में निवेश करते हैं। हाल ही के समय में, भारत में गैर-अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की संपत्ति में निवेश करने वाले मानदंडों को कम किया गया है। जब रियल एस्टेट विनियामक विधेयक वास्तविकता बन जाता है, तो इस तरह के निवेश में और बढ़ने की संभावना है। हालांकि, अनिवासी भारतीय अभी भी घरेलू निवेशकों की तुलना में अधिक नियामक बाधाओं का सामना करते हैं। वे भारत में अचल संपत्ति लेनदेन के लिए जरूरी दस्तावेजों को भी हमेशा बंद नहीं कर सकते हैं। प्रेजग्यूइड दस्तावेजों की सूची भारत में संपत्ति खरीदने के दौरान एनआरआई या भारतीयों की जरूरत है: 1) भारतीय मूल के व्यक्ति का भारतीय पासपोर्ट (पीआईओ) कार्ड या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड एनआरआई को भारत में संपत्ति में निवेश करने के लिए भारतीय पासपोर्ट की जरूरत है यदि आप एक व्यक्ति हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो किसी पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) की आवश्यकता होगी, लेकिन कुछ समय में भारतीय पासपोर्ट का आयोजन किया था । यदि आप एक विदेशी नागरिक हैं जिनके पिता या दादा भारत के नागरिक थे तो आपको एक पीआईओ कार्ड की आवश्यकता होगी दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी विदेशी देश के पासपोर्ट धारण करते हैं, तो आपको एक पीआईओ कार्ड की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन विभाजन के पहले या बाद में भारतीय नागरिक बनने के योग्य था, उसे भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड की आवश्यकता होगी। आप देश में भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में इन कार्डों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप रहते हैं आपको अपने माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र को प्रमाण के रूप में जोड़ना पड़ सकता है कि आप ओसीआई या पीआईओ हैं 2) पैन कार्ड अनिवासी भारतीयों को एक पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वे आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अगर उन्होंने संपत्ति को किराए पर लिया है। इसके अलावा, अगर संपत्ति बाद में बेची जाती है, तो बिक्री से होने वाली पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन टैक्स के अधीन होगा। पूंजीगत लाभ को कुल आय में शामिल किया जाएगा, जबकि उस पर कर लगाया जा रहा है इसके अलावा पढ़ें: दस्तावेज अनिवासी भारतीयों को संपत्ति बेचने की आवश्यकता है 3) पावर ऑफ अटॉर्नी यदि आप एक एनआरआई हैं जो भारत में बहुत बार यात्रा नहीं करता है, तो आप पंजीकरण, बिक्री, कब्जे और अन्य प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में अधिक आसानी से पाएंगे, यदि आप शहर में किसी के लिए एक विशेष शक्ति का वकील दें जिसमें आप संपत्ति खरीद रहे हैं दस्तावेज़ गृह ऋण के लिए आवेदन करते समय अनिवासी भारतीयों की आवश्यकता होती है यदि आप एक वेतनभोगी एनआरआई हैं, जो एक होम लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको दो फोटो और आवेदक और सह-आवेदक के एक पते के प्रमाण की आवश्यकता होगी। उपयोगिता बिल या ड्राइविंग लाइसेंस पते के प्रमाण के रूप में गिना जाएगा। आपको भारत में अपने गैर निवासी बाहरी (एनआरई) खाते और एनआरओ (गैर अनिवासी सामान्य) खाते के पिछले छह महीनों के बैंक विवरण जमा करने होंगे आपको उस देश में आयोजित अपने खाते के पिछले छह महीनों के बैंक स्टेटमेंट को जमा करना होगा जिसमें आप काम करेंगे यह वह खाता होना चाहिए जिसमें आपका वेतन जमा हो। आपको अपने नियोक्ता के वेतन ब्योरे और भारत और विदेशों में प्राप्त ऋणों के स्वीकृति पत्र की प्रतियां और आवासीय स्थिति की स्वयं-घोषणा की प्रतियां भी आवश्यकता होगी। आपके निवास के देश में भारतीय दूतावास को इन सभी दस्तावेजों को प्रमाणित करना होगा इसके अलावा पढ़ें: एनआरआई के लिए गृह ऋण: डुबकी लेने से पहले यह सब जानते हैं
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जम्मू और कश्मीर मामलों के विभाग के बारे में जानकारी
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जम्मू और कश्मीर मामले विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता जम्मू और कश्मीर विभाग विभाजन और उसकी गतिविधियों, अधिनियम और नियम योजनाओं, पुनर्वास नीति, संयुक्त राष्ट्र की पहल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गये पैकेज से सम्बंधित विवरण प्रदान किये गये हैं।
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गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। क्षेत्रीय परिषदों, उनकी समितियों, संगठनात्मक संरचना, कार्य, भूमिका, उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय, बजट आवंटन, क्षेत्रीय परिषदों के नियंत्रण में दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) पर आपदाओं के समय में और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, योजनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश बनाने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ), एनडीएमए के प्रभागों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन योजना, आदि के बारे में जानकारी दी गई क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? है। राष्ट्रीय चक्रवात संकट शमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के बारे में जानकारी प्रदान की.
बैंक खाता / संघ के बैंक में बदलाव करने के लिए एफसी आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट बैंक खाता / संघ के बैंक द्वारा पंजीकरण / पूर्व अनुमति में बदलाव करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
संघ के नाम / पता में बदलाव करने के लिए एफसी आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत संघ द्वारा पंजीकरण / पूर्व अनुमति के नाम / पता में बदलाव करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
पंजीकृत / अपंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी अंशदान हस्तांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफसी-10
गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा पंजीकृत / अपंजीकृत व्यक्तियों को विदेशी अंशदान हस्तांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफसी-10 उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को ध्यान से पढ़ें और फिर इसे भरें।
विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाने के लिए क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र एफसी -2
आपात चिकित्सा सहायता की स्थिति में विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक प्रपत्र एफसी -2 का प्रयोग कर सकते हैं।
संघ द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति सम्बन्धी पंजीकरण के लिए प्रपत्र एफसी -3
उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 11(1) के तहत निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले संघ द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति सम्बन्धी पंजीकरण के लिए प्रपत्र एफसी -3 प्राप्त कर सकते हैं।
संघ द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति सम्बन्धी पंजीकरण के लिए प्रपत्र एफसी -4
उपयोगकर्ता विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अनुभाग 11 के उप-भाग (2) के तहत निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? या सामाजिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अंशदान की स्वीकृति के लिए पूर्व-अनुमति लेने के लिए आवेदन प्रपत्र एफसी -4 प्राप्त कर सकते हैं।
विदेशी अंशदान (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र एफसी -8
आप गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा विदेशी अंशदान (प्रतिभूति) खाता के बारे में सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र एफसी -8 प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को प्रपत्र भरने से पहले इसमें दिए गए विवरण को पढ़ना होगा।
भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रपत्र VII
अनुभाग 7ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति अनुभाग (1) (जी) के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए प्रपत्र VII यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
वीजा से संबंधित के लिए सेवाओं के लिए आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता भारतीय वीजा से संबंधित के लिए सेवाओं के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र भरने से पहले इसमें दिए गए निर्देशों और अन्य विवरण को ध्यान से पढ़ें।
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड प्राप्त करने या इसके नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड प्राप्त करने या इसके नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र भरने से पहले इसमें दिए गए निर्देशों और अन्य विवरण को ध्यान से पढ़ें।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वेबसाइट
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, हवाई अड्डों इत्यादि को एकीकृत सुरक्षा प्रदान करता है। प्रयोक्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तैनाती, खेल, फायर विंग इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हवाई अड्डे के नाम और यात्रा की तारीख का चयन कर हवाई अड्डे पर खोये-पाये गए सामानों की सूची देख सकते हैं।
National Pension Scheme : 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर सकते हैं निवेश
National Pension Scheme : अब 65 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिक भी राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं. पीएफआरडीए ने उनके लिए खाता खोलने की सुविधा दे दी है. वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम का लाभ 70 साल तक ले सकते हैं.
Published: December 13, 2022 2:34 PM IST
National Pension Scheme : 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब 70 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाता खोल सकते हैं. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस में शामिल होने की अधिकतम आयु पहले ही 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है. कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, साथ ही भारत का प्रवासी नागरिक (OCI), जो 65 से 70 वर्ष का है, अब NPS में शामिल हो सकता है और 75 वर्ष की आयु तक अपने NPS खाते को बनाए रख सकता है या स्थगित कर सकता है.
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एनपीएस खाता अब 18 से 70 वर्ष क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति खोल सकता है. बढ़ी हुई आयु पात्रता के परिणामस्वरूप, जिन ग्राहकों ने पहले अपने एनपीएस खाते बंद कर दिए थे, उन्हें एक नया एनपीएस खाता पंजीकृत करने की अनुमति है. नए प्रवेश आयु नियम वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से उन लोगों की मदद करेंगे जो खाता खोलना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए बचत करना शुरू करते हैं. वे अब एनपीएस में निवेश कर अपने शेष जीवन के लिए नियमित पेंशन की तैयारी कर सकते हैं. एनपीएस में निवेश की गई राशि पर टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, जिससे वरिष्ठ लोगों को टैक्स की बचत होती है.
एनपीएस खाता खुलने पर टियर I खाता अपने आप खुल जाता है, जबकि बचत तरल रखने के लिए टियर II खाता, जिसमें कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती है, बनाया जा सकता है. सेवानिवृत्ति में भी, मुद्रास्फीति और जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए शेयरों को धन आवंटित करना चाहिए. एनपीएस के साथ, आप अपने निवेश को इक्विटी और ऋण उत्पादों जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के बीच विभाजित करना चुन सकते हैं.
रिटायर होने के बाद के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, एनपीएस आपको अपने पैसे को कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी और ऋण निवेश के बीच विभाजित करने का विकल्प देता है. जो लोग 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस में शामिल होते हैं, वे पीएफ (पेंशन फंड) और एसेट एलोकेशन के बीच चयन कर सकते हैं, ऑटो और एक्टिव चॉइस विकल्पों के तहत अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर क्रमश: 15% और 50% है.
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बैंक खाते को आधार से जोड़ना क्यों है जरूरी, जानें- क्या है आसान प्रक्रिया
आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं आप घर बैठे पता कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाना होगा.
आधार कार्ड (Aadhar Card) अब हमारी पहचान का जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इसके बिना हम सरकार की कई योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं. ऐसा नहीं करने वाले को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों से सभी खातों को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब.
क्या बैंक खाते को आधार से जोड़ना आवश्यक है ? वित्त मंत्रालय ने 1 जून 2017 को राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सभी व्यक्तियों से 31 दिसम्बर 2017 से पहले आधार संख्या देकर अपने सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए कहा गया था. बाद में इसकी तारीखों में बदलाव होते रहे. अब खाते से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर किसी खाताधारक के पास आधार नहीं है तो उन्हें तुरंत बनाने की सलाह दी गई है.
क्या NRI का खाता बंद हो जाएगा?
अगर कोई NRI या ओसीआई कार्ड धारक है और उसका बैंक खाता भारत में है जबकि उसके पास आधार नहीं है तो उसे यहा का निवासी न होने की जानकारी प्रमाण के साथ बैंक को देना जरूरी है. 1 जून, 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गैजेट नोटीफिकेशन के अनुसार, 50 क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? हजार रुपये या उससे अधिक के सभी ट्रांजेक्शन पर आधार कार्ड होना आवश्यक है.
आधार से खाता लिंक है या नहीं, ऐसे करें पता
आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं आप घर बैठे पता कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद Check Aadhaar Bank Account Linking Status पर क्लिक करें. वहां 12 अंकों वाला अपना आधार नंबर या 16 अंकों वाला वर्चुअल आईडी और सिक्योरिटी कोड में से कोई एक दर्ज करें. इसके बाद आपके फोन पर ओटीपी आएगा. इसे भरें और लॉगिन करें. आपके दिख जाएगा कि आपका आधार खाते से लिंक है या नहीं.
बैंक खाते को कैसे आधार से करें लिंक
अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप संबंधित बैंक में जाकर अपने आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने आधार की एक फोटो कॉपी लेकर अपने बैंक ब्रांच में जाना होगा. वहां, आपको एक फॉर्म को भरकर जमा करना होगा. इसके बाद बैंक द्वारा आपके खाते में आधार को लिंक कर दिया जाएगा. साथ ही इसकी जानकारी आपको अपने मोबाइल नंबर पर SMS से मिल जाएगी.
National Pension Scheme : 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब राष्ट्रीय पेंशन योजना में कर सकते हैं निवेश
National Pension Scheme : अब 65 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिक भी राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं. पीएफआरडीए ने उनके लिए खाता खोलने की सुविधा दे दी है. वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम का लाभ 70 साल तक ले सकते हैं.
Published: December 13, 2022 2:34 PM IST
National Pension Scheme : 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब 70 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाता खोल सकते हैं. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एनपीएस में शामिल होने की अधिकतम आयु पहले ही 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है. कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, साथ ही भारत का प्रवासी नागरिक (OCI), जो 65 से 70 वर्ष का है, अब NPS में शामिल हो सकता है और 75 वर्ष की आयु तक अपने NPS खाते को बनाए रख सकता है या स्थगित कर सकता है.
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एनपीएस खाता अब 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति खोल सकता है. बढ़ी हुई आयु पात्रता के परिणामस्वरूप, जिन ग्राहकों ने पहले अपने एनपीएस खाते बंद कर दिए थे, उन्हें एक नया एनपीएस खाता पंजीकृत करने की अनुमति है. नए प्रवेश आयु नियम वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से उन लोगों की मदद करेंगे जो खाता खोलना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए बचत करना शुरू करते हैं. वे अब एनपीएस में निवेश कर अपने शेष जीवन के लिए नियमित पेंशन की तैयारी कर सकते हैं. एनपीएस में निवेश की गई राशि पर टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, जिससे वरिष्ठ लोगों को टैक्स की बचत होती है.
एनपीएस खाता खुलने पर टियर I खाता अपने आप खुल जाता है, जबकि बचत तरल रखने के लिए टियर II खाता, जिसमें कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती है, बनाया जा सकता है. सेवानिवृत्ति में भी, मुद्रास्फीति और जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए शेयरों को धन आवंटित करना चाहिए. एनपीएस के साथ, आप अपने निवेश को इक्विटी और ऋण उत्पादों जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के बीच विभाजित करना चुन सकते हैं.
रिटायर होने के बाद के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, एनपीएस आपको अपने पैसे को कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी और ऋण निवेश के बीच विभाजित करने का विकल्प देता है. जो लोग 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? में शामिल होते हैं, वे पीएफ (पेंशन फंड) और एसेट एलोकेशन के बीच चयन कर सकते हैं, ऑटो और एक्टिव चॉइस विकल्पों के तहत अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर क्रमश: 15% और 50% है.
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